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सोनू सूद और कांग्रेस के नेता जीशान सिद्दीकी द्वारा उपलब्ध कराई जा रही दवाओं पर कोर्ट ने उठाये सवाल

कोर्ट ने राज्य सरकार को फटकार लगाते हुए कहा, क्या मशहूर हस्तियों द्वारा की जा रही मदद पर नजर रखी जा रही है? क्या उनके द्वारा दी जाने वाली दवाएं नकली तो नहीं हैं, अगर नहीं तो क्या इसकी गारंटी है?

सोनू सूद और कांग्रेस के नेता जीशान सिद्दीकी द्वारा उपलब्ध कराई जा रही दवाओं पर कोर्ट ने उठाये सवाल
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बुधवार को मुंबई हाई कोर्ट (high court) ने मशहूर हस्तियों से आम लोगों को मिल रही मदद पर कड़ी नाराजगी जताई। 

कोर्ट ने महाराष्ट्र सरकार (Maharashtra government) को निर्देश देते हुए कहा कि, नागरिकों के लिए कोविड रोधी दवाओं की खरीद और आपूर्ति में स्थानीय कांग्रेस विधायक जीशान सिद्दीकी (congress mla jishan siddiqui) तथा अभिनेता सोनू सूद (actor sonu sood) की भूमिका की जांच की जाए।

कोर्ट ने राज्य सरकार को फटकार लगाते हुए कहा, क्या मशहूर हस्तियों द्वारा की जा रही मदद पर नजर रखी जा रही है? क्या उनके द्वारा दी जाने वाली दवाएं नकली तो नहीं हैं, अगर नहीं तो क्या इसकी गारंटी है? हाई कोर्ट ने यह भी कहा कि, ये लोग खुद को एक तरह का मसीहा दिखा रहे हैं।

इस बारे में राज्य के सॉलिसिटर जनरल आशुतोष कुंभकोणि ने जस्टिस एसपी देशमुख और जस्टिस जीएस कुलकर्णी की पीठ को बताया था कि, महाराष्ट्र सरकार ने चैरिटेबिल ट्रस्ट बीडीआर फाउंडेशन और उसके ट्रस्टियों के खिलाफ जीशान सिद्दीकी को रेमडेसिविर (remdesivir) दवा की आपूर्ति करने के मामले में मझगांव की कोर्ट में आपराधिक मामला दर्ज कराया गया है जिसके बाद कोर्ट ने महाराष्ट्र सरकार को जांच का आदेश दिया था।

कुंभकोणि ने कहा कि, सिद्दीकी केवल उन नागरिकों तक दवाएं पहुंचा रहे थे जो उनसे संपर्क कर रहे थे, इसलिए उनके खिलाफ अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गयी है। जबकि सोनू सूद ने गोरेगांव स्थित लाइफलाइन केयर अस्पताल में स्थित दवा की अनेक दुकानों से दवाएं प्राप्त की थीं। दवा बनाने वाली कंपनी सिप्ला की तरफ से इन फार्मेसियों को रेमडेसिविर की आपूर्ति की थी और इस मामले में अभी जांच चल रही है।

वे हाई कोर्ट में कोविड-19 महामारी से निपटने के लिए जरूरी दवाओं तथा संसाधनों के प्रबंधन से संबंधित अनेक मुद्दों पर दायर जनहित याचिकाओं पर सुनवाई के दौरान जवाब दे रहे थे।

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