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अवैध निर्माण मामले में सोनू सूद को राहत, SC में दायर याचिका ली वापस

BMC ने सोनू सूद को यह कहते हुए नोटिस भेजा था कि, वे अपने इस आवासीय इमारत में होटल खोल कर इसका उपयोग व्यवसायिक उद्देश्य के लिए कर रहे हैं।

अवैध निर्माण मामले में सोनू सूद को राहत, SC में दायर याचिका ली वापस
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अभिनेता सोनू सूद (actor sonu sood) को सुप्रीम कोर्ट ने राहत दी है। इस शीर्ष अदालत ने अपने फैसले में अभिनेता सोनू सूद के खिलाफ फिलहाल कोई कार्रवाई नहीं करने का निर्देश दिया है। दरअसल सोनू सूद (sonu sood) की तरफ से कहा गया है कि वो सुप्रीम कोर्ट से अपनी याचिका वापस ले रहे हैं और म्यूनिसिपल कारपोरेशन (BMC) के पास विवाद सुलझाने के लिए जा रहे हैं। बता दें कि मुंबई म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन (BMC) ने अवैध निर्माण मामले के लिए अभिनेता सोनू सूद को नोटिस जारी किया था।

सोनू सूद ने इस मामले में बॉम्बे हाईकोर्ट (Bombay high court) में अपील की थी, लेकिन वहां से राहत नहीं मिलने के बाद सोनू ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। 

सोनू ने अपने सोशल मीडिया के ट्वीटर एकाउंट पर एक पोस्ट किया है। इसमें उन्होंने 'न्याय की जीत' (Justice prevails) कैप्शन के साथ लिखा, 'माननीय सुप्रीम कोर्ट ने आखिरकार मुझे ताज़ा हवा में सांस लेने की अनुमति दी। काम हमेशा लीगल तरीके से किया गया, लेकिन इसे पेश गलत किया गया। मुझे हमारी न्याय व्यवस्था पूरा भरोसा है मैं हमेशा कानूने के दायरे में रहकर काम करता हूं। मैंने हमेशा बिजनेस भी सही तरीके से किया, हर उस तरीके की परमिशन ली और क्लियरेंस लिया जो कानूनी रूप से जरूरी है। दुर्भाग्य से, कुछ लोगों ने मेरी छवि खराब करने की कोशिश की। मैं उन लोगों से इस मामले से दूर करने का अनुराध करता हूं तो ख़ुद को सोशल एक्टिविस्ट दिखाते हैं पर होते नहीं हैं’। इसके बाद एक्टर ने अपनी सभी वकीलों को धन्यवाद दिया है जो लगातार उनके सपोर्ट में खड़े थे।

इस बारे में सोनू के वकील मुकुल रोहतगी (mukul rohtagi) ने अदालत को बताया कि सोनू ने अपना मामला नगरपालिका के समक्ष पेश किया है। वह अब फैसले का इंतजार करेंगे।

गौरतलब है कि, जुहू (juhu) इलाके में सोनू सूद की एक 6 मंजिला इमारत है। BMC ने सोनू सूद को यह कहते हुए नोटिस भेजा था कि, वे अपने इस आवासीय इमारत में होटल खोल कर इसका उपयोग व्यवसायिक उद्देश्य के लिए कर रहे हैं।

इसके अलावा BMC की तरफ से जुहू पुलिस स्टेशन में सोनू सूद के खिलाफ Maharashtra Region & Town Planning के तहत एक लिखित शिकायत भी दर्ज कराई गई थी।

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