Advertisement

सुप्रीम कोर्ट का अहम फैसला, सिनेमाघरों में राष्ट्रगान अनिवार्य नही।

सिनेमाघरो में फिल्म शुरु होने के पहले राष्ट्रगान बजाया जाता है जो की अब सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद बंधंनकारक नहीं होगा।

सुप्रीम कोर्ट का अहम फैसला, सिनेमाघरों में राष्ट्रगान अनिवार्य नही।
SHARES

मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट ने एक अहम फैसला सुनाते हुए कहा की सिनेमाघरों में राष्ट्रगान  बजाना बंधंनकारक नहीं होगा। सुप्रीम कोर्ट अपने दिये गए एक पूराने फैसले पर ही दोबारा विचार किया। सिनेमाघरो में फिल्म शुरु होने के पहले राष्ट्रगान  बजाया जाता है जो की अब सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद बंधंनकारक नहीं होगा।


LGBT पर दिये फैसले पर फिर से विचार करेगा सुप्रीम कोर्ट !


30 नवंबर 2016 के आदेश में सुप्रीम कोर्ट ने पूरे भारत के सभी सिनेमा हॉल को किसी भी फिल्म की शुरुआत से पहले राष्ट्रीय गान बजाने का निर्देश दिया था और साथ ही यह भी कहा था की राष्ट्रगान के खत्म होने तक लोगों को खड़े होकर इसका सम्मान करना चाहिए।


कमला मिल्स आग मामला- बीएमसी आयुक्त शुक्रवार को मुख्यमंत्री को देंगे जांच रिपोर्ट !


इससे पहले केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को सिनेमाघरों में राष्ट्रगान बजाने को अनिवार्य बनाने का आदेश बदलने का सुझाव दिया था।न्यायालय ने सभी सिनेमाघरों में फिल्म का प्रदर्शन शुरू होने से पहले अनिवार्य रूप से राष्ट्रगान बजाने के निर्देश के लिए श्याम नारायण चोकसी की जनहित याचिका पर यह निर्देश दिए थे।

Read this story in English or मराठी
संबंधित विषय
Advertisement
मुंबई लाइव की लेटेस्ट न्यूज़ को जानने के लिए अभी सब्सक्राइब करें