BMC ने लोगो को प्रतिबंधित प्लास्टिक (RESTRICTED PLASTIC) के उपयोग के लिए सख्त कार्रवाई की चेतावनी दी, जिसमें सिंगल-यूज डिस्पोजेबल प्लास्टिक शामिल है।महाराष्ट्र सरकार ने प्रतिबंधित प्लास्टिक का उत्पादन, परिवहन, भंडारण, बिक्री, हैंडलिंग और उपयोग को प्रतिबंधित किया हैअधिकारियों ने कहा कि नागरिक निकाय ने सभी से प्रतिबंधित प्लास्टिक का उपयोग नहीं करने का आग्रह किया है वही तो कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
इस आदेश का पलान नहीं करने पर उत्पादकों, स्टॉकिस्टों, आपूर्तिकर्ताओं या विक्रेताओं को उन्हें पहले अपराध के लिए 5,000 रुपये और दूसरे अपराध के लिए 10,000 रुपये का जुर्माना भरना होगा। हालांकि अगर इसके बाद भी वह इस आदेश का पालन नहीं करते है तो उन्हें 25,000 रुपये तक का जुर्माना और/या तीन महीने के कारावास की सज़ा भी हो सकती है।
बीएमसी ने बताया की प्लास्टिक के प्रतिबंधित उपयोग में प्लास्टिक बैग शामिल हैं जो हैंडल के साथ या बिना हैं, डिस्पोजेबल आइटम जैसे प्लेट, कप, गिलास और चम्मच भी शामिल है। इसके साथ ही इस लिस्ट में होटलों में खाद्य पैकेजिंग के लिए उपयोग की जाने वाली प्लास्टिक की वस्तुएं जैसे कप या पाउच का उपयोग तरल पदार्थ के भंडारण के लिए किया जाता है, जिसमें प्लास्टिक और प्लास्टिक की लेयर शामिल होती है, जिसका उपयोग सभी प्रकार के भोजन, अनाज आदि के भंडारण और पैकिंग के लिए किया जाता है।
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