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बिना 'रेरा रजिस्ट्रेशन' के बिल्डर को नहीं मिलेगा लोन, रुकेगी धांधली


बिना 'रेरा रजिस्ट्रेशन' के बिल्डर को नहीं मिलेगा लोन, रुकेगी धांधली
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फ्लैट खरीदने वालों के लिए खुशखबरी है। रियल एस्टेट सेक्टर को और भी पारदर्शी बनाने के लिए सरकार द्वारा कई कड़े कदम उठाये जा रहे हैं। इसी कड़ी में एक नए नियम के तहत रियल स्टेट रेग्यूलेटरी एक्ट (रेरा) के तहत जिन बिल्डरों अथवा निर्माण कम्पनियों ने अब तक अपना रजिस्ट्रेशन नहीं कराया है, उन्हें किसी आवासीय परियोजना के लिए होम लोन नहीं मिल सकेगा। इस कानून से जहां ग्राहक खुश हैं तो वहीँ बिल्डरों के द्वारा की जा रही धांधली में रोक लगेगी।


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रिजर्व बैंक ने अभी हाल ही में देश के सभी निजी एवं सरकारी बैंकों को यह निर्देश दिया है कि रेरा के तहत रजिस्ट्रेशन नहीं कराने वालों को बैंकों की आेर से लोन जारी नहीं किया जायेगा।

बता दें कि 1 मर्इ 2017 को केंद्र सरकार की आेर से 'रेरा' यानी रियल स्टेट रेग्युलेरिटी एक्ट लागू किया गया। इसका उद्देश्य फ़्लैट खरीददारी और बेचने के नियमों में पारदर्शिता लाना था ताकि किसी का पैसा कोई बिल्डर घर देने के नाम पर हड़प न सके। इस कानून के तहत पहले रजिस्ट्री पर रोक लगा दी गई थी और अब आरबीआई ने देश के सभी बैंको को आदेश जारी कर साफ कर दिया कि एक अगस्त से बिना रेरा के रजिस्ट्रेशन वाले बिल्डरों के आवासीय परियोजना पर किसी को होमलोन जारी नहीं किया जायेगा। हालांकि, रिसेल वाली प्राॅपर्टी पर होम लोन मिलता रहेगा, जो सामान्य प्रापर्टी की खरीददारी के दायरे में होगा।


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रिजर्व बैंक द्वारा जारी किये गए दिशा निर्देश में यह भी कहा गया है कि जो भी व्यक्ति लोन लेना चाहता है, उसे बिल्डर द्वारा कराया गया 'रेरा' रजिस्ट्रेशन का नंबर देना होगा। इस 'रेरा' रजिस्ट्रेशन नंबर का वेरिफिकेशन रेरा की वेबसाइट से बैंक करेगी। यदि जांच में नंबर सही मिला, तभी लोन पास होगा अन्यथा लोन रोक दिया जाएगा।


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