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MMRCL को कोर्ट ने फटकारा, सिर्फ इजाजत मिले पेड़ो का ही काटने का आदेश!

बॉम्बे हाईकोर्ट ने इसके साथ ही MMRCL को एक हलफनामा भी दायर करने के लिए कहा है।

MMRCL को कोर्ट ने फटकारा, सिर्फ इजाजत मिले पेड़ो का ही काटने का आदेश!
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मेट्रो 3 के कारशेड कार्य के लिए मुंबई मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन (एमएमआरसीएल) ने आरे में पेड़ो की कटाई शुरु कर दी है, हालांकी मेट्रो के इस रवैये के परेशान होकर कई पर्यावरण प्रेमियों में मेट्रो कॉर्पोरेशन के खिलाफ कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था, जिसके बाद इस मामले की सुनवाई करते हुए कोर्ट ने MMRCL को फटकार लगाई और सिर्फ उन्ही पेड़ो को काटने का आदेश दिया जिनकी उन्हे इजाजत मिली है।

 हलफनामा भी दायर

इसके साथ ही कोर्ट ने MMRCL को एक हलफनामा भी दायर करने के लिए कहा है। जिसमें बताया जाए कि वह उपनगरीय आरे कॉलोनी में सिर्फ उन्हीं पेड़ों को काटेगी, जिन्हें काटने की उसे इजाजत मिली है। कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश एनएच पाटील और न्यायमूर्ति जीएस कुलकर्णी की खंडपीठ ने इस मामले की सुनवाई की। वनशक्ती के स्टॅलिन दयानंद ने इसकी बात की जानकारी मुंबई लाइव को दी।


प्रीती मेनन और रुबेन मस्कारेनहास ने आरे कॉलनी में हो रहे मेट्रो द्वारा पेड़ो की कटाई के विरोध में बॉम्बे हाईकोर्ट में एक याचिका दाखिल की थी और कहा था की आरे में मेट्रो अंधाधून पेड़ो की कटाई कर रही है , जिसके बाद कोर्ट ने मेट्रो को आदेश दिया की वह उन्ही पेड़ो को काटे जिसकी उन्हे इजाजत दी गई है।


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