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हाईकोर्ट ने लगाई रोक , अब रात में नहीं होंगे मेट्रो-3 के काम


हाईकोर्ट ने लगाई रोक , अब रात में नहीं होंगे मेट्रो-3 के काम
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अब मेट्रो-3 के काम और देरी भी देरी होने की आशंका जताई जा रही है क्योंकि बॉम्बे हाईकोर्ट ने मुंबई मेट्रो रेल प्राधिकरण (MMRC) को आदेश दिया है कि वह मेट्रो-3 का काम रात 10 बजे से लेकर सुबह 6 बजे तक बंद रखे। हाईकोर्ट ने रॉबिन जयसिंघानिया के द्वारा दायर की गई एक याचिका पर सुनवाई के समय यह आदेश दिया। दो सप्ताह बाद फिर से इसकी सुनवाई होगी।


आवाज से हो रही थी परेशान  

याचिकाकर्ता रॉबिन जयसिंघानिया ने इस संबंध में एक याचिका दायर की थी। याचिका के माध्यम से रॉबिन ने कहा था कि वे और उनका परिवार मेट्रो-3 के कारण काफी परेशान हैं क्योंकि मेट्रो-3 के कार्य से जो आवाजें उनके घर तक आती हैं वे काफी अधिक होती हैं, उन्होंर दावा किया था कि इन आवाजों से उनके घर वाले कई बीमारियो से जूझ रहे हैं। इसकी क्षतिपूर्ति के लिए रॉबिन ने MMRC से घर के हर सदस्य के लिए हर दिन का 10 हजार रुपए मुआवजे की मांग की थी।


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फ़ैल रहा ध्वनी प्रदूषण

रॉबिन कफ परेड इलाके में रहते हैं। इनके घर से करीब ही मेट्रो-3 का कराय चल रहा है। यही नहीं रॉबिन ने अपने याचिका में इस बात का भी उल्लेख किया है कि कफ परेड और कुलाबा क्षेत्र CRZ जोन में आने के कारण यहां निर्माण को लेकर कई कानून हैं लेकिन मेट्रो-3 अपने कार्य से ध्वनि प्रदुषण भी कर रही है।



उत्पीड़न के बदले मांगा मुआवजा

राबिन के अनुसार उन्होंने इस आने वाली आवाज के विरोध में शासन से लेकर प्रशासन तक के पास शिकायत की लेकिन किसी ने उनकी एक भी नहीं सुनी। उन्होंने अपनी याचिका में इस बात की भी मांग की है कि इस आवाज से उन्हें और उनके परिवार वालों को जो उत्पीड़न हुई उसके एवज में उनके परिवार के हर सदस्य को जब से मेट्रो-3 कार्य चल रहा है तब से लेकर अब तक जितने भी दिन हुए उस हर दिन के हिसाब से 10 हजार रुपए मिलने चाहिए।


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MMRC की सफाई

मेट्रो रेल प्राधिकरण ने कहा कि इस इलाके में दिन के समय यहां काफी भीड़ होती है इसीलिए कार्य धीमी गति से होता है कार्य और तेजी से हो इसीलिए रात में काम करने अलावा कोई चारा नहीं है। प्राधिकरण ने यह भी कहा कि कार्य के दौरान किसी को कोई तकलीफ नहीं हो इस बात का पूरा ख्याल रखा जाता है।


रात में काम पर हाईकोर्ट ने लगाई रोक

मेट्रो-3, कुलाबा-बांद्रा-सिप्ज मार्ग की कुल 33.5 किमी लंबी अंडरग्राउंड मेट्रो है। इसके कार्य से होने वाली आवाज के विरोध में ही याचिकाकर्ता रॉबिन जयसिंघानिया ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। अब इस याचिका की सुनावाई में कोर्ट ने मेट्रो-3 को रात 10 से सुबह 6 बजे तक कार्य नहीं करने का आदेश सुनाया है।


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