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कोर्ट ने संजय राऊत का वह वीडियो मंगाया जिसमें कंगना को कहे गए अपशब्द

कंगना रनौत ने मुंबई पुलिस (Mumbai Police) के खिलाफ एक ट्वीट किया था। जिसके बाद संजय राउत ने एक न्यूज़ चैनल को दिए इंटरव्यू में कंगना के लिए अपशब्द इस्तेमाल किए।

कोर्ट ने संजय राऊत का वह वीडियो मंगाया जिसमें कंगना को कहे गए अपशब्द
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अभिनेत्री कंगना रनौत (Kangana Ranaut) के वकील ने कोर्ट में कहा कि शिवसेना नेता संजय राउत (Sanjay Raut) ने उनके क्लाइंट को अपशब्द कहे हैं। जिसके बाद कोर्ट ने आदेश दिया है कि उस विवादित वीडियो को कोर्ट के सामने पेश किया जाए।

कंगना रनौत ने मुंबई पुलिस (Mumbai Police) के खिलाफ एक ट्वीट किया था। जिसके बाद संजय राउत ने एक न्यूज़ चैनल को दिए इंटरव्यू में कंगना के लिए अपशब्द इस्तेमाल करते हुए उन्होंने कंगना को हरामखोर कह दिया था। साथ ही उनको मुंबई में ना रहने की धमकी भी दी थी। इसके बाद बीएमसी (BMC) ने  उनके ऑफिस पर अवैध निर्माण का  नोटिस चिपका कर, उस ऑफिस को धराशाई कर दिया था। कंगना की तरफ से  इस ऑफिस  के लिए  कोर्ट में दो करोड़ के मुआवजे की मांग की गई है।

साथ ही, किसी भी निर्माण पर कार्रवाई करने से पहले, संबंधित को कम से कम 15 दिनों का नोटिस दिया जाना चाहिए, मुंबई उच्च न्यायालय ने कुछ निर्णयों में स्पष्ट किया है। सुप्रीम कोर्ट ने संबंधित अनधिकृत निर्माण तस्वीरों के साथ कम से कम 7 दिन का नोटिस देने का नियम लागू किया है।  हालांकि, कंगना के वकीलों ने अदालत को बताया कि बीएमसी ने 24 घंटे का नोटिस दिया था और जल्दबाजी में इमारत को ध्वस्त कर दिया और हमें अपना मामला पेश करने का मौका नहीं दिया।

जब कोर्ट ने संजय राव के वकील से पूछा कि संजय राउत ने न्यूज़ चैनल को दिए इंटरव्यू में कंगना के खिलाफ आपत्तिजनक शब्द बोले हैं या नहीं? तो इसके जवाब में वकील संतोषजनक उत्तर पेश नहीं कर पाए।

अंत में, अदालत ने कंगना के वकीलों को अदालत में राउत के साक्षात्कार का पूरा वीडियो प्रस्तुत करने का निर्देश दिया।  लेकिन वकील का कहना था कि राउत के इंटरव्यू का पूरा वीडियो हमें नहीं मिल पाया है।  अगर वह मिलता है, तो हम इसे अदालत में पेश करेंगे।


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