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महाराष्ट्र में लॉकडाउन नियमों में हुआ बदलाव, MMR में यात्रा करने की मिली छूट

सुबह 5 से शाम 7 बजे तक लोगों को साइक्लिंग और जॉगिंग की अनुमति होगी। इसके अलावा, सामाजिक दूरी के नियमों का पालन करते हुए आम लोग खुले मैदान में व्यायाम भी कर सकते हैं।

महाराष्ट्र में लॉकडाउन नियमों में हुआ बदलाव, MMR में यात्रा करने की मिली छूट
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महाराष्ट्र राज्य सरकार (maharashtra government) ने लॉकडाउन (lockdown) नियमों में बदलाव किया है।  सरकार ने हाल ही में इन बदले हुए नियमों को जारी किया है।  नए नियमों के अनुसार, अब आम लोगों को मुंबई महानगर क्षेत्र (MMR) में यात्रा की अनुमति होगी। सरकार ने 8 जून से राज्य में निजी कार्यालयों को फिर से खोलने की अनुमति भी दी है। इसका मतलब है कि अब कोई भी व्यक्ति मुंबई शहर के उपनगरों, ठाणे, कल्याण-डोंबिवली, बदलापुर, वसई-विरार, नवी मुंबई-पनवेल में स्थित अपने कार्यालय जा सकेगा।

अनलॉक 1 या पांचवे चरण के लॉकडाउन की घोषणा करते हुए मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने कहा था कि, मिशन बिगिन अगेन (mission begin again) फिर से शुरू हो रहा है।  उन्होंने स्पष्ट किया कि अनलॉक 1 में तीन चरणों में लॉकडाउन प्रतिबंधों में ढील दी जाएगी। पहला चरण 3 जून को था, तो दूसरा चरण 5 जून से शुरू हो रहा है।  इससे पहले, लॉकडाउन नियमों के तहत जिले के भीतर यात्रा पर प्रतिबंध लगा दिया गया था। लेकिन अब  नियमों में बदलाव करते हुए यात्रा करने में प्रतिबंध को हटा दिया गया है और मुंबई महानगरीय क्षेत्र यानी MMR में यात्रा की अनुमति दे दी गई है।

8 जून से निजी कार्यालय कर्मचारियों के 10 प्रतिशत अटेंडेंस के ऑफिस शुरू कर सकते हैं। इन कर्मचारियों को अपने संबंधित कार्यालयों तक पहुंचने के लिए जिले के भीतर यात्रा करने की अनुमति दी गई है। साथ ही अन्य कर्मचारियों को घर से काम करने यानी work from home की भी सुविधा दी गई है। कार्यालय में आने वाले कर्मचारियों को सामाजिक दूरी, थर्मल स्क्रीनिंग, मास्क, सैनिटाइज़र आदि नियमों का पालन करना आवश्यक होगा।

इसके अलावा सुबह 5 से शाम 7 बजे तक लोगों को साइक्लिंग और जॉगिंग की अनुमति होगी।  इसके अलावा, सामाजिक दूरी के नियमों का पालन करते हुए आम लोग खुले मैदान में व्यायाम भी कर सकते हैं, लेकिन खुले जिम में किसी भी उपकरण का उपयोग नहीं किया जा सकता है।

शॉपिंग मॉल, कॉम्प्लेक्स को छोड़कर अन्य दुकानों को खोलने की अनुमति है। ये दूकान सम और विषम आधार पर खुलेंगी, यानी सड़क के एक तरफ की दूकान सम तारीख पर तो दूसरी तरफ की दूकान विषम तारीख में खुलेंगी।

कपड़े की दुकानों में ट्रायल रूम की अनुमति नहीं होगी। सिविक बॉडी द्वारा दुकान के घंटे तय किए जाएंगे ताकि नागरिकों को भ्रम न हो।

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