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भाड़े के घरों में रहनेवालो को सरकार से बड़ी राहत, मकान मालिक नही निकाल सकता घर से बाहर

राज्य सरकार ने मकान मालिकों को कम से कम 3 महीने के लिए किराए को स्थगित करने का निर्देश दिया है, जिससे किराए के घर में रहने वाले किरायेदारों को बड़ी राहत मिली है।

भाड़े के घरों में रहनेवालो को सरकार से बड़ी राहत, मकान मालिक नही निकाल सकता घर से बाहर
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राज्य सरकार ने मकान मालिकों को कम से कम 3 महीने के लिए किराए को स्थगित करने का निर्देश दिया है, जिससे किराए के घर में रहने वाले किरायेदारों को बड़ी राहत मिली है।  साथ ही, आवास विभाग ने राज्य भर के घर मालिकों को निर्देश दिया है कि वे तीन महीने तक भाड़ा न देनेे पर भी कीसी भी कीरायेदार को घर से बाहर ना निकाले।

राज्य सरकार ने एक परिपत्र जारी करते हुए कहा है कि मौजूदा परिस्थितियों में किराएदार को किराया दे पाना काफी मुश्किल होगा जिसके कारण सरकार ने राज्य के सभी रूम मालिकों को आदेश दिया है कि कम से कम 3 महीने तक किराए की रकम को आगे बढ़ा दिया जाए और इस अवधि के दौरान अगर कोई किराया नहीं दे पाता है तो उसे घर से बाहर ना निकाला जाए



आवास विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव संजय कुमार ने 17 अप्रैल को मकान मालिक के उद्देश्य से एक परिपत्र जारी किया है।  सर्कुलर में कहा गया है कि दुनिया भर में फैले कोविद -29 के प्रकोप को रोकने के लिए 25 मार्च पूरे देश में तालाबंदी की घोषणा की गई है और यह 3 मई तक जारी रहेगा।  लॉकडाउन के कारण, सभी व्यापारिक संस्थाएं, बाजार, कारखाने और समग्र वित्तीय / व्यावसायिक लेनदेन बंद हैं।  इससे आम जनता के रोजगार पर भी असर पड़ा है और कई लोगों की आजीविका बंद हो गई है।  परिणामस्वरूप, कोरोना वायरस के साथ-साथ आम लोगों को वित्तीय समस्याओं का सामना करना पड़ता है।

राज्य में किराए के घरों में रहने वाले लोगों का अनुपात महत्वपूर्ण है और ऊपर उल्लिखित वित्तीय बाधाओं के कारण, किरायेदारों के लिए अपने निवास के किराए का नियमित रूप से भुगतान करना संभव नहीं है या यह समाप्त हो रहा है। ऐसी कठिन वित्तीय स्थिति में, घर का किराया कम से कम 3 महीने के लिए टाल दिया जाना चाहिए और यदि किरायेदार इस अवधि के दौरान किराया नही दे पाता है तो उसे बेदखल नहीं किया जाना चाहिए।



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