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जावेद अख्तर के खिलाफ RSS पर कथित टिप्पणी को लेकर FIR दर्ज

एक साक्षात्कार मे जावेद अख्तर ने कथित तौर पर तालिबान और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) के बीच समानताएं बताई थी

जावेद अख्तर के खिलाफ RSS पर कथित टिप्पणी को लेकर FIR दर्ज
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सोमवार, 4 अक्टूबर को, मुंबई पुलिस ( Mumbai police ) द्वारा गीतकार जावेद अख्तर( javed akhtar)  के खिलाफ राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ( RSS) के खिलाफ उनकी कथित टिप्पणी को लेकर प्राथमिकी ( fFIR) दर्ज की गई थी।

मुंबई के वकील संतोष दुबे ने शिकायत दर्ज कराई, जिसके बाद मुलुंड पुलिस स्टेशन में प्राथमिकी दर्ज की गई। पिछले महीने उन्होंने अख्तर को उनकी कथित आरएसएस टिप्पणी को लेकर कानूनी नोटिस भेजा था। वह आरएसएस के खिलाफ एक साक्षात्कार में एक कथित टिप्पणी के लिए उनसे माफी मांग रहे थे, जो "अपमानजनक और झूठी" थी।


वकील ने अपने नोटिस में कहा कि कवि-गीतकार ने इस तरह के बयान देकर अपराध किया है। अपराध भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 499 (मानहानि) और 500 (मानहानि की सजा) के तहत था।सितंबर में, जावेद अख्तर के मुंबई आवास के बाहर सुरक्षा व्यवस्था की गई थी, जो जुहू इलाके में इस्कॉन मंदिर के पास है, जब महाराष्ट्र के एक भाजपा विधायक ने उनसे माफी मांगने की मांग की थी।

माफी ना मांगने पर FIR दर्ज 

मुलुंड पुलिस ने स्थिति को संबोधित करते हुए कहा कि भारतीय दंड संहिता (IPC) की धारा 500 (मानहानि की सजा) के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई है।वकील ने पीटीआई से बात करते हुए कहा कि उन्होंने पहले अख्तर को नोटिस भेजकर आरएसएस के खिलाफ अपनी कथित टिप्पणी के लिए माफी मांगने को कहा था। हालाँकि, वह ऐसा करने में विफल रहा, और इसलिए उसकी शिकायत के कारण उसके खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई।

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