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उद्धव बनाम एकनाथ शिंदे मामले की सुनवाई अब 3 अगस्त को

सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले के बाद ही चुनाव आयोग कोई फ़ैसला ले सकता है

उद्धव बनाम एकनाथ शिंदे मामले की सुनवाई अब 3 अगस्त को
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शिवसेना (Shivsena)  से बगावत कर एकनाथ शिंदे ने साथ जानेवाले विधायको में से  16 विधायकों की अयोग्यता को लेकर 1 अगस्त  को सुनवाई होनी थी। हालांकि को अब इस सुनवाई को 3 अगस्त तक के लिए टाल दिया गया है। इस मामले की सुनवाई अब 3 अगस्त को की जायेगी।

महाराष्ट्र में सत्ता संघर्ष अपने चरम पर पहुंच गया है।  शिवसेना के चुनाव चिह्न को लेकर शिंदे और ठाकरे समूहों के बीच विवाद खड़ा हो गया है। शिवसेना में अंदरूनी कलह सामने आ गई है। दोनों गुट शिवसेना पार्टी पर अपना दावा कर रहे हैं।  अब केंद्रीय चुनाव आयोग ने दोनों गुटों को नोटिस जारी कर तय किया था कि किसका दावा सही है।

इस नोटिस के बाद ठाकरे समूह ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया।  शिवसेना में आंतरिक विवाद सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया है। उद्धव ठाकरे ने शिवसेना में बागी विधायकों के खिलाफ अयोग्यता की कार्रवाई की थी।  जिसके खिलाफ़  शिंदे समूह के विधायकों ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी। 

चुनाव आयोग को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने उद्धव ठाकरे गुट की याचिका को स्वीकार कर लिया है। सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले के बाद ही चुनाव आयोग कोई फ़ैसला ले सकता है। इसके साथ ही  सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले के बाद सरकार के गठन में रुकावटें आने की भी संभावना है।  इसलिए हर कोई सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर ध्यान दे रहा है।

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