महाराष्ट्र भारतीय जनता पार्टी (BJP) के चंद्रकांत पाटिल ने न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी (JMFC) अदालत द्वारा एक आदेश जारी करने के बाद उनके खिलाफ एक बड़ी राजनीतिक साजिश का आरोप लगाया है और पुलिस को दावों की जांच करने के लिए कहा है।
याचिका दायर
पुणे के कोथरुड इलाके के निवासी अभिषेक हरिदास ने याचिका दायर कर आरोप लगाया कि भाजपा नेता ने 2019 के महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के लिए अपने चुनावी हलफनामे में झूठ बोला। पाटिल ने कोठरुद विधानसभा क्षेत्र से 2का चुनाव लड़ा।
याचिका में कहा गया है कि पाटिल 2019 में चुनाव आयोग के समक्ष दायर किए गए चुनावी हलफनामे (affidavit) में अपने स्वामित्व वाले व्यवसायों के विवरण का उल्लेख करने में विफल रहे। इसमें यह भी कहा गया है कि भाजपा (BJP) नेता ने उनके खिलाफ दर्ज एक आपराधिक मामले के बारे में जानकारी छिपाई।
इस साल फरवरी में दायर याचिका में पाटिल पर दो कंपनियों के स्वामित्व और उसी से अर्जित राजस्व के बारे में जानकारी छिपाने का आरोप लगाया गया था। अपनी याचिका में, हरिदास ने उल्लेख किया कि मतदाताओं को अपने उम्मीदवारों का विवरण जानने का अधिकार है।
याचिका में चुनाव आयोग और मतदाताओं को धोखा देने के लिए पाटिल के खिलाफ आपराधिक मामला दर्ज करने के निर्देश दिए गए हैं। मीडिया रिपोर्टों के अनुसार, जेएमएफसी अदालत ने 20 अगस्त को पुलिस को मामले की जांच करने और 16 सितंबर तक रिपोर्ट दर्ज करने का आदेश दिया। हालांकि, पाटिल ने आरोपों को खारिज कर दिया
यह भी पढ़े - उद्धव ठाकरे के घर 'मातोश्री' को बम से उड़ाने की धमकी, दुबई से किये गए 4 बार फोन