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महाराष्ट्र में शुरू हुआ 'मिशन बिगिन अगेन', आम लोगों को मिलेंगी यह छूटें

रात 9 बजे तक सारी दुकानें बंद हो जाएंगी तथा कर्मचारियों को 9 बजे तक अपने घर पहुंचना जरूरी है। रात 9 बजे के बाद से सुबह 7 बजे तक कर्फ्यू रहेगा।

महाराष्ट्र में शुरू हुआ 'मिशन बिगिन अगेन', आम लोगों को मिलेंगी यह छूटें
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महाराष्ट्र सरकार ने कोरोना महामारी को देखते हुए राज्य में 30 जून तक लॉकडाउन बढ़ा दिया है। हालांकि सरकार ने इस लॉकडाउन में कंटेन्मेंट जोन को छोड़कर अन्य इलाकों में काफी ढील देने की घोषणा की है। महाराष्ट्र सरकार ने 30 जून तक बढ़ाए गए लॉकडाउन का नाम 'मिशन बिगिन अगेन' (mission begin again) दिया है।

सरकार की तरफ से लॉकडाउन 5.0 को अनलॉक 1.0 भी नाम दिया है क्योंकि इस दौरान लोगों को काफी सहूलियत दी जाएगी। लेकिन यह सहूलियत कई चरणों मे स्थिति की समीक्षा करने के बाद ही दी जाएगी। 

दिशानिर्देशों के अनुसार, केवल आवश्यक गतिविधियों को ही सम्‍मिलन क्षेत्रों में अनुमति दी जाएगी और सीमांकित सम्‍मिलित क्षेत्रों के अंदर या बाहर किसी भी आंदोलन की अनुमति नहीं दी जाएगी, सिवाय चिकित्सीय आपातकाल के और आवश्यक सामानों की आपूर्ति के लिए।

फेज I

जैसे राज्य सरकार ने 3 जून से आम लोगों को साइक्लिंग, जॉगिंग, रनिंग, और वॉकिंग को अनुमति दे दी है। लेकिन इसके लिए सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना, मास्क पहनना अनिवार्य होगा। साथ ही लोगों के समूह में निकलने पर पाबंदी होगी। लेकिन यह नियम सुबह 5 बजे से लेकर 7 बजे तक ही रहेगा।

फेज I I

5 जून से सभी बाजार, बाजार क्षेत्र और दुकानें - मॉल और बाजार परिसरों को छोड़कर ओड-इवन शर्तों के आधार पर कार्य करने की अनुमति दी जाएगी। इसका मतलब है कि सड़क के एक तरफ की दुकानों को विषम तारीखों में तो दूसरी तरफ की दुकानों को सम तारीख में खोला जाना है। दुकानों के खुलने का समय सुबह 9:00 बजे से शाम 5:00 बजे तक होगा।

लोगों को खरीदारी के लिए साइकिल का उपयोग करने और पास के बाजारों में जाने के लिए कहा गया है। गैर-आवश्यक वस्तुओं के लिए लंबी दूरी की यात्रा की अनुमति नहीं होगी।

इस दौरान कार, थ्री व्हीलर और बस सेवा के लिए नियम 8 जून से सभी तरह का पब्लिक और प्राइवेट परिवहन को अनुमति होगी। हालांकि जिले के बाहर बसें नहीं जा सकेंगी, उनके लिए अलग से नियम जारी होंगे। बस में यात्रियों की क्षमता का सिर्फ 50 प्रतिशत यात्री ही बैठ सकेंगे। कार या टैक्सी में ड्राइवर के अलावा 2 लोगों को अनुमति, रिक्शा में भी ड्राइवर के अलावा 2 लोग चल सकेंगे, टू व्हीलर पर सिर्फ एक व्यक्ति को अनुमति।

फेज III

जबकि 8 जून से लोग अपने ऑफिस जा सकते हैं, 10 फीसदी अटेंडेंस के साथ काम कर सकते हैं। वर्क फॉर्म होम (work form home) की सुविधा अभी भी जारी रहेगी। सरकार ने कहा है कि बार, बार रेस्टोरेंट, आतिथ्य सेवाएँ, शॉपिंग मॉल, नाई की दुकानें, स्पा, सैलून और ब्यूटी पार्लर राज्य भर में बंद रहेंगे।

इसके अलावा रात 9 बजे तक सारी दुकानें बंद हो जाएंगी तथा कर्मचारियों को 9 बजे तक अपने घर पहुंचना जरूरी है। रात 9 बजे के बाद से सुबह 7 बजे तक कर्फ्यू रहेगा। और स्कूल, कॉलेज और अन्य शैक्षणिक संस्थान पूरे महाराष्ट्र में बंद रहेंगे।  मेट्रो रेल, अंतर्राष्ट्रीय यात्रा, सिनेमा हॉल, स्विमिंग पूल, मनोरंजन पार्क, थिएटर, बार और इसी तरह के स्थान बंद रहेंगे।

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