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सुप्रीम कोर्ट ने 50% ईवीएम और वीवीपैट मिलान वाली पुनर्विचार याचिका की खारिज

इस सुनवाई के दौरान आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्राबाबू नायडू, भाकप के नेता डी.राजा, नेशनल कांफ्रेंस के नेता फारूख अब्दुल्ला और आप के प्रवक्ता संजय सिंह उपस्थित थे।

सुप्रीम कोर्ट ने 50% ईवीएम और वीवीपैट मिलान वाली पुनर्विचार याचिका की खारिज
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Ζसुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को 21 दलों की पुनर्विचार याचिका खारिज कर दिया जिसमें मांग कि गयी थी कि 50% ईवीएम-वीवीपैट मिलान होना चाहिए। इस मांग को लेकर कुल 21 पार्टियों ने याचिका सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की थी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम अपने पुराने आदेश में कोई बदलाव नहीं करने जा रहे।

याचिकर्ताओं की तरफ से अभिषेक मनु सिंघवी कोर्ट में पेश हुए थे। कोर्ट में सिंघवी ने कहा कि अगर 50% संभव नहीं हो तो कम से कम 25% ईवीएम का वीवीपैट से मिलान कराया ही जाना चाहिए।

इसके पहले 8 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग को निर्देश दिया था कि लोकसभा सीट के अंतर्गत आने वाली सभी विधानसभाओं के कम से कम पांच बूथों पर ईवीएम और वीवीपैट का मिलान किया जाना चाहिए, क्योंकि अभी तक हर विधानसभा के एक पोलिंग बूथ पर ही पर्चियों का मिलान होता था। 

यही नहीं कोर्ट ने इस याचिका को ख़ारिज करते हुए कहा कि बुनियादी ढांचे को देखते हुए ये मुमकिन नहीं लगता क्योंकि इसके लिए बड़ी संख्या में लोगों की जरूरत पड़ेगी।

 इस सुनवाई के दौरान आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्राबाबू नायडू, भाकप के नेता डी.राजा, नेशनल कांफ्रेंस के नेता फारूख अब्दुल्ला और आप के प्रवक्ता संजय सिंह उपस्थित थे।

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