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मराठा आरक्षण : रिपोर्ट आने के बाद ही भर्ती पर फैसला

मराठा आरक्षण को लेकर सुप्रीम कोर्ट के आदेश से रुकी भर्ती प्रक्रिया की मुख्य सचिव समीक्षा कर रहे हैं.

मराठा आरक्षण : रिपोर्ट आने के बाद ही भर्ती पर फैसला
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मराठा आरक्षण (Maratha reservation)  को लेकर सुप्रीम कोर्ट के आदेश से रुकी भर्ती प्रक्रिया की मुख्य सचिव समीक्षा कर रहे हैं। मराठा आरक्षण पर उपसमिति के अध्यक्ष अशोक चव्हाण (Ashok chavhan) ने कहा कि उनकी रिपोर्ट के बाद भर्ती पर अंतिम निर्णय लिया जाएगा।

मराठा आरक्षण पर कैबिनेट उप-समिति ने मराठा समुदाय के लिए राज्य सरकार द्वारा लिए गए विभिन्न फैसलों के साथ-साथ सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद भर्ती प्रक्रिया की वर्तमान स्थिति की समीक्षा की।

बैठक लोक निर्माण मंत्री एवं उप समिति के अध्यक्ष अशोक चव्हाण की अध्यक्षता में सह्याद्री शासकीय अतिथि गृह में हुई.उप समिति के सदस्य एवं राजस्व मंत्री बालासाहेब थोराट, गृह मंत्री दिलीप वलसे पाटिल एवं शहरी विकास मंत्री एकनाथ शिंदे उपस्थित थे।

बैठक के बाद पत्रकारों से बात करते हुए अशोक चव्हाण ने कहा कि मुख्य सचिव मराठा आरक्षण पर सुप्रीम कोर्ट के आदेश के कारण रुकी हुई भर्ती प्रक्रिया की समीक्षा कर रहे हैं और उनकी रिपोर्ट अगले दो-तीन दिनों में आने की उम्मीद है.  इसके बाद इस भर्ती पर अंतिम फैसला लिया जाएगा।  मराठा आरक्षण पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले का अध्ययन करने और आगे के कानूनी विकल्पों पर सिफारिशें करने के लिए पूर्व मुख्य न्यायाधीश दिलीप भोसले की अध्यक्षता में कानूनी विशेषज्ञों की एक समिति का गठन किया गया है।

उनकी रिपोर्ट 31 मई से पहले मिल जाएगी।  फिर पुनर्विचार याचिका और अन्य विकल्पों पर अंतिम फैसला किया जाएगा।  राज्य मंत्रिमंडल ने 22 सितंबर, 2020 को मराठा समुदाय को राहत देने के लिए कई फैसले लिए थे।  बैठक में इन फैसलों के क्रियान्वयन की भी समीक्षा की गई।  अशोक चव्हाण ने यह भी स्पष्ट किया कि मराठा समुदाय के लिए घोषित शिक्षा शुल्क और छात्रावास रियायतों की प्रतिपूर्ति जारी रहेगी।

बैठक में मुख्य सचिव सीताराम कुंटे, प्रमुख सचिव सामाजिक न्याय शाम तगड़े, सामान्य प्रशासन सचिव किशोरराजे निंबालकर, विधि एवं न्याय सचिव एवं कानूनी सलाहकार संजय देशमुख, अन्नासाहेब पाटिल आर्थिक विकास निगम के प्रबंध निदेशक अनिल पाटिल सहित अन्य अधिकारी उपस्थित थे।

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