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महाराष्ट्र के गृहमंत्री अनिल देशमुख के खिलाफ CBI जांच को कोर्ट ने दी मंजूरी, मंत्री ने दिया इस्तीफा

मुंबई के पूर्व पुलिस कमिश्नर परमवीर सिंह (parambeer singh) ने अनिल देशमुख पर आरोप लगाया था कि, अनिल देशमुख ने सचिन वझे को मुंबई के रेस्तरां और बार से प्रति माह 100 करोड़ रुपये वसूलने के आदेश दिया था।

महाराष्ट्र के गृहमंत्री अनिल देशमुख के खिलाफ CBI जांच को कोर्ट ने दी मंजूरी, मंत्री ने दिया इस्तीफा
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महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख (Maharashtra home minister anil deshmukh designs) ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। मुंबई उच्च न्यायालय (bombay high court) द्वारा कथित रूप से 100 करोड़ रुपये के फिरौती मामले की सीबीआई (CBI) जांच के आदेश के बाद ही देशमुख ने इस्तीफा दिया। देशमुख ने मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे (Uddhav thackeray) को अपना त्याग पत्र भेजते हुए कहा कि, वे इस्तीफा दे रहे हैं क्योंकि अदालत के आदेश के बाद गृह मंत्री बने रहना उनके लिए नैतिक रूप से सही नहीं है। मुख्यमंत्री ने तुरंत इस्तीफा स्वीकार कर लिया है।

अनिल देशमुख ने उद्धव ठाकरे को भेजे पत्र में लिखा है कि, उच्च न्यायालय, मुंबई में एडवोकेट जयश्री पाटिल द्वारा 5 अप्रैल, 2021 को दायर याचिका में, उनके शिकायत प्रपत्र पर सीबीआई के माध्यम से प्रारंभिक जांच करने का आदेश पारित किया गया है। इसलिए मंत्री (गृह) के पद पर बने रहना मेरे लिए नैतिक रूप से उचित नहीं मानता, इसलिए मैं इस पद से दूर रहने का फैसला कर रहा हूं। मुझे मंत्री (गृह) के पद से कार्य मुक्त किया जाए, यह मेरा विनम्र अनुरोध है।

मुंबई उच्च न्यायालय ने सोमवार को मुंबई के पूर्व पुलिस आयुक्त परमबीर सिंह के पत्र मामले की भी सुनवाई की। मुख्य न्यायाधीश दीपांकर दत्ता और न्यायमूर्ति गिरीश कुलकर्णी की अध्यक्षता वाली पीठ ने बुधवार को इस याचिका पर अपना आदेश सुरक्षित रखा। इसके अलावा अदालत ने परमबीर सिंह सहित दाखिल अन्य दो जनहित याचिकाओं को कानून का पालन न करने के लिए खारिज कर दिया। जबकि जयश्री पाटिल की याचिका पर फैसला सुनाते हुए केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) ने उन्हें 15 दिनों के भीतर प्रारंभिक जांच पूरी करने को कहा है।

कोर्ट ने कहा कि, जयश्री पाटिल ने मालाबार हिल पुलिस में शिकायत दर्ज कराई थी, लेकिन इस पर ध्यान नहीं दिया गया। हम इसे अनदेखा नहीं कर सकते। आरोप राज्य के गृह मंत्री के खिलाफ है। उनके अंडर में महाराष्ट्र पुलिस है, तो जांच ठीक से नहीं हो सकती है। इसलिए असामान्य स्थिति बताते हुए कोर्ट ने सीबीआई को 15 दिनों के भीतर प्रारंभिक जांच पूरी करने का आदेश दिया।

जयश्री पाटिल ने कहा कि अदालत ने सीबीआई को निर्देश दिया कि वह प्रारंभिक जांच के बाद मामला दर्ज करे या नहीं, इसका निर्णय CBI करे।

बता दें कि मुंबई के पूर्व पुलिस कमिश्नर परमवीर सिंह (parambeer singh) ने अनिल देशमुख पर आरोप लगाया था कि, अनिल देशमुख ने सचिन वझे को मुंबई के रेस्तरां और बार से प्रति माह 100 करोड़ रुपये वसूलने के आदेश दिया था।

इस बाबत परमबीर सिंह ने मुंबई उच्च न्यायालय में एक याचिका दायर की कर, इस मामले की सीबीआई जांच की मांग की थी। इसके बाद सेे ही BJP लगातार देशमुख के इस्तीफे की मांग कर रही थी।

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