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प्रताप सरनाईक को राहत, 28 जुलाई तक गिरफ्तारी पर लगी रोक

सरनाइक पर टिटवाला में जमीन ख़रीर के मामले में हेराफेरी करने और नेशनल स्पॉट एक्सचेंज लिमिटेड में पैसे को लेकर अनियमितित बरतने का आरोप है।

प्रताप सरनाईक को राहत, 28 जुलाई तक गिरफ्तारी पर लगी रोक
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मनी लॉन्ड्रिंग समेत अन्य मामलों में ईडी की जांच का सामना कर रहे शिवसेना (shiv sena) विधायक प्रताप सरनाइक (pratap sarnaik) को मुंबई हाई कोर्ट (bombay high court) ने राहत दी है। हाई कोर्ट ने ईडी को 28 जुलाई तक सरनाइक, उनके दो बच्चों और उनके करीबी सहयोगी योगेश चंदेला के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करने का निर्देश दिया है। इससे सरनाइक और उनके परिवार को बड़ी राहत मिली है।

सरनाइक पर टिटवाला में जमीन ख़रीर के मामले में हेराफेरी करने और नेशनल स्पॉट एक्सचेंज लिमिटेड में पैसे को लेकर अनियमितित बरतने का आरोप है। सरनाइक के दोनो बेटे विहंग सरनाइक और पूर्वेश सरनाइक और सरनाइक के करीबी योगेश चंदेल पर भी इसी मामले में आरोपी बनाया गया है। ईडी ने चारों को इस मामले में तलब किया था।

चारों ने ईडी की कार्रवाई के खिलाफ मुंबई हाई कोर्ट में याचिका भी दायर की थी। याचिकाकर्ता की तरफ से अदालत में कहा गया था कि, इस संबंध में एक और मामला लंबित है, इसलिए ED द्वारा कार्रवाई नहीं करने की मांग की गई थी।

इस मांग को लेकर बुधवार को जस्टिस संभाजी शिंदे और जस्टिस  सुनवाई निजामुद्दीन जमादार की बेंच के सामने हुई।  इससे पहले के एक मामले में सरनाइक गिरफ्तारी से बच गए थे। पीठ ने अब नए मामलों के साथ मामले की संयुक्त सुनवाई करने का फैसला किया है। इसलिए कोर्ट ने ईडी को 28 जुलाई तक विधायक प्रताप सरनाइक के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करने का निर्देश दिया।

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