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सुप्रीम कोर्ट ने BMC को दिया राहत, कोस्टल रोड पर से रोक हटाई

इस परियोजना के खिलाफ कोली समाज सहित कई पर्यावरणप्रेमी और गैरसरकारी संगठनों ने आवाज उठाई थी।

सुप्रीम कोर्ट ने BMC को दिया राहत, कोस्टल रोड पर से रोक हटाई
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सुप्रीम कोर्ट ने आखिरकार बीएमसी (BMC) के ड्रीम प्रोजेक्ट कोस्टल रोड पर से स्टे हटा दिया है। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले से BMC को बड़ी राहत मिली है। आपको बता दें कि कोस्टल रोड परियोजना एक सड़क परियोजना है जो मुंबई के तटीय इलाकों से होकर गुजरेगी। इस परियोजना के खिलाफ कोली समाज सहित कई पर्यावरणप्रेमी और गैरसरकारी संगठनों ने आवाज उठाई थी।

मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में सुनवाई करते हुए इस परियोजना के पर लगी रोक हटाते हुए परियोजना को ग्रीन सिग्नल दे दिया। कोर्ट ने कहा मुंबई के यातायात के लिए योजना बहुत जरूरी है।


पढ़ें: सुप्रीम कोर्ट ने कोस्टल रोड प्रोजेक्ट पर काम को रोकने के आदेश जारी रखा


इस परियोजना के खिलाफ पहले हाई कोर्ट में याचिका दायर की गयी थी। उस समय कोर्ट ने सुनवाई करते हुए पाया था कि, इस परियोजना के लिए सरकार की तरफ से पर्यावरण को लेकर कई नियमों का उल्लंघन किया गया था। साथ ही कोर्ट ने यह भी माना कि योजना को चालू करने के लिए कोस्टल रेगुलेशन ज़ोन (CRZ) को भी रद्द कर दिया गया था। इसके बाद हाई कोर्ट ने इस परियोजना पर रोक लगा दिया था।

आपको बता दें कि कोस्टल रोड परियोजना 12 हजार करोड़ रुपये की योजना है। इस योजना के तहत नरीमन प्वाइंट के पास प्रिंस स्ट्रीट फ्लाइओवर से लेकर कांदिवली तक समुद्र के किनारे को रीक्लेम कर यानी पाट कर सड़क बनाई जाएगी। इस सड़क के बन जाने के दक्षिण मुंबई सीधे मुंबई के उपनगरीय इलाके जैसे मलाड, कांदिवली, बोरीवली से जुड़ जायेगा, जिससे आने जाने में काफी समय बचेगा और रेलवे ट्रेनों पर भी भार कम पड़ेगा।

पढ़ें: कोस्टल रोड के काम पर हाईकोर्ट ने लगाई रोक

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