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पार्टी के नाम, चुनाव चिह्न पर उद्धव ठाकरे की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट मे 31 जुलाई को सुनवाई

22 फरवरी को सुप्रीम कोर्ट ने शिंदे और ईसी को ठाकरे की याचिका पर दो सप्ताह के भीतर अपना जवाब दाखिल करने के लिए बुलाया था

पार्टी के नाम, चुनाव चिह्न पर उद्धव ठाकरे की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट मे 31 जुलाई को सुनवाई
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एकनाथ शिंदे के बगावत के बाद चुनाव आयोग ने शिवसेना पार्टी का  नाम और धनुष तीर का निशान इस्तेमाल करने का अधिकार एकनाथ शिंदे को दे दिया था। जिसके बाद उद्धव ठाकरे ने इसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट मे एक याचिका दी  थी। अपनी याचिका में उद्धव ठाकरे ने दलील दी है कि चुनाव आयोग इस बात को समझने में विफल रहा है कि याचिकाकर्ता को पार्टी के कार्यकर्ताओं और कार्यकर्ताओं से भारी समर्थन प्राप्त है। (Supreme Court to hear Uddhav Thackeray plea on party name, election symbol on July 31 )

'धनुष और तीर' आवंटित करने के चुनाव आयोग के आदेश के खिलाफ उद्धव ठाकरे की याचिका

सुप्रीम कोर्ट सोमवार को एकनाथ शिंदे गुट को पार्टी का नाम 'शिवसेना' और उसका चुनाव चिह्न 'धनुष और तीर' आवंटित करने के चुनाव आयोग के आदेश के खिलाफ उद्धव ठाकरे की याचिका पर 31 जुलाई को सुनवाई करने के लिए सहमत हो गया। सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पीठ ने उद्धव के वकील से कहा की  "यह 31 जुलाई को सूचीबद्ध है, हम उस दिन इस पर सुनवाई करेंगे"।

इससे पहले, 22 फरवरी को सुप्रीम कोर्ट ने शिंदे और ईसी को ठाकरे की याचिका पर दो सप्ताह के भीतर अपना जवाब दाखिल करने के लिए बुलाया था और मामले को तीन सप्ताह के बाद सूचीबद्ध करने का निर्देश दिया था।

यह भी पढ़े-  राज्य निर्वाचन आयोग की ओर से चुनाव कार्यक्रम की घोषणा नहीं

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