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ठाणे सेशन कोर्ट ने MNS लीडर अविनाश जाधव की जमानत मंजूर की


ठाणे सेशन कोर्ट ने MNS लीडर अविनाश जाधव की जमानत मंजूर की
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ठाणे महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना (मनसे) के नेता अविनाश जाधव (Avinash jadhav) को ठाणे सेशन कोर्ट (thane session court) से जमानत मिल गई है। कोर्ट ने जाधव को 15 हजार के निजी मुचलके पर जमानत दी।

इसके पहले सोमवार को ठाणे सिविल कोर्ट (thane civil court) ने जाधव की बेल एप्लिकेशन को रिजेक्ट कर दिया था। हालांकि, ठाणे सेशंस कोर्ट ने उन्हें न्यायिक हिरासत में रखने के सात दिन बाद जमानत दी। गौरतलब है कि

विरार-वसई नगर आयुक्त (VVMC commisioner)  के खिलाफ विरोध प्रदर्शन के लिए उन्हें ठाणे में कपूरबावड़ी पुलिस ने गिरफ्तार किया था।

जाधव के वकील द्वारा कोर्ट से जाधव के बेल की मांग करने के बाद पुलिस ने कोर्ट से अभी जमानत नहीं देने की अपील की थी।

लेकिन न्यायाधीश पीपी जाधव द्वारा दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद जाधव की जमानत अर्जी मंजूर कर दी। हालांकि जाधव को सोमवार को पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट करना होगा।

जाधव को पालघर पुलिस विभाग द्वारा कारण बताओ नोटिस दिया है, जिसमें उन्हें मुंबई, ठाणे, ठाणे ग्रामीण, नवी मुंबई और रायगढ़ जिलों की सीमा से दो साल के लिए प्रतिबंधित यानी तड़ीपार किया गया है।

आपको बता दें कि, जाधव ने अपने तमाम कार्यकर्ताओं के साथ वसई और विरार क्षेत्रों में सीओवीआईडी केंद्रों (Covid-19 center) की सुविधाओं में सुधार की मांग करते हुए वीवीएमसी आयुक्त गंगाधरन डी (gangadharan D) के केबिन में प्रवेश कर उनके खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया था।

मनसे नेता ने ठाणे नगर निगम (TMC) के COVID अस्पताल में काम करने वाली नर्सों को उनका मेहनताना भुगतान न करने पर भी TMC मेंं विरोध किया था।

शुक्रवार को विरार के उप-विभागीय पुलिस अधिकारी ने रेणुकर बागड़े नेे नोटिस जारी किया जिसमें ठाणे नगर, विरार-वसई, नौपाड़ा और कपूरबावड़ी में जाधव के खिलाफ दर्ज 20 अपराधों का उल्लेख है।

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