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विक्रोली में गोदरेज प्लॉट को छोड़कर मुंबई - अहमदाबाद बुलेट ट्रेन परियोजना के लिए भूमि अधिग्रहण पूरा हुआ- महाराष्ट्र सरकार

महाराष्ट्र सरकार ने हाईकोर्ट मे इसकी जानकारी दी है

विक्रोली में गोदरेज प्लॉट को छोड़कर मुंबई - अहमदाबाद बुलेट ट्रेन परियोजना के लिए भूमि अधिग्रहण पूरा हुआ-  महाराष्ट्र सरकार
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महाराष्ट्र सरकार ने 21 नवंबर  बॉम्बे हाई कोर्ट  ( BOMBAY HIGH COURT) को बताया कि मुंबई-अहमदाबाद बुलेट (Mumbai Ahmedabad Bullet Train) ट्रेन परियोजना की पूरी लाइन पर भूमि अधिग्रहण(Land Acquisition)  की प्रक्रिया पूरी कर ली गई है। हालांकी  राज्य सरकार ने कोर्ट को ये भी बताया की   विक्रोली में गोदरेज एंड बॉयस मैन्युफैक्चरिंग कंपनी लिमिटेड के स्वामित्व वाले भूखंड का अधिग्रहण अभी बाकी है

2019 से कानूनी विवाद 

बुलेट ट्रेन परियोजना के लिए विक्रोली में कंपनी के स्वामित्व वाली भूमि के अधिग्रहण को लेकर राज्य सरकार और कंपनी 2019 से कानूनी विवाद में उलझे हुए हैं। मुंबई और अहमदाबाद के बीच कुल 508.17 किमी रेल ट्रैक में से लगभग 21 किमी भूमिगत होना है। भूमिगत सुरंग के प्रवेश बिंदुओं में से एक विक्रोली गोदरेज के स्वामित्व वाली भूमि पर पड़ता है।

कंपनी ने पिछले महीने एक याचिका दायर कर बुलेट ट्रेन परियोजना के लिए भूमि अधिग्रहण के लिए महाराष्ट्र सरकार द्वारा 15 सितंबर को पारित आदेश को चुनौती दी थी। न्यायमूर्ति आर डी धानुका और न्यायमूर्ति एस जी दिगे की खंडपीठ ने सोमवार को कहा कि वह याचिका पर पांच दिसंबर से सुनवाई शुरू करेगी।

राज्य सरकार की ओर से पेश एडवोकेट जनरल आशुतोष कुंभकोनी ने कहा कि मामला अत्यावश्यक था क्योंकि परियोजना रुकी हुई है। कुंभकोनी ने कहा की “परियोजना के लिए आवश्यक पूरी भूमि मुंबई से अहमदाबाद तक है। इस पैच गोदरेज के स्वामित्व वाले को छोड़कर भूमि का पूरा अधिग्रहण पूरा हो चुका है,'' 

उन्होंने मांग की कि अदालत जल्द से जल्द याचिका पर सुनवाई शुरू करे, क्योंकि राज्य सरकार ने अधिग्रहण के लिए सभी औपचारिकताएं पूरी कर ली हैं और अब केवल इसी  जमीन पर कब्जा करना बाकी है।कुंभकोनी ने कहा कि गोदरेज की जमीन ही एकमात्र ऐसा हिस्सा था जो राज्य के कब्जे में नहीं था और बाकी सभी जमीन पहले ही अधिग्रहित की जा चुकी है।

इससे पहले, राज्य सरकार और नेशनल हाई स्पीड रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड (NHSRCL) ने दावा किया था कि गोदरेज एंड बॉयस भूमि अधिग्रहण प्रक्रिया में अनावश्यक बाधाएँ पैदा कर रहा था और इसलिए परियोजना में देरी कर रहा था।इस आरोप का कंपनी द्वारा खंडन किया गया था, जिसने दावा किया था कि भूमि अधिग्रहण की कार्यवाही 'अवैध और कानून में खराब' थी।

मुंबई और अहमदाबाद के बीच 508 किमी बुलेट ट्रेन ट्रैक में से 21 किमी मुंबई में होगा, सभी भूमिगत होंगे। 

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