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सुरक्षा नियमो का सख्ती से पालन करे ओला , उबर- बॉम्बे हाईकोर्ट


सुरक्षा नियमो का सख्ती से पालन करे ओला , उबर- बॉम्बे हाईकोर्ट
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बॉम्बे हाईकोर्ट ( Bombay high court) ने मंगलवार को उबर इंडिया (uber) और ओला (ola) सहित कैब एग्रीगेटर्स को निर्देश दिया की वे वे दिशानिर्देशों में निर्धारित शर्तों का सख्ती से पालन करें। उबर इंडिया और ओला सहित कैब एग्रीगेटर्स को केंद्र सरकार द्वारा बनाए गए मोटर व्हीकल एग्रीगेटर्स गाइडलाइंस, 2020 के तहत अनंतिम लाइसेंस दिए गए हैं।

उच्च न्यायालय ने फैसला सुनाया है कि ओला और उबर जैसी कंपनियों को उपभोक्ता शिकायत निवारण को गंभीरता से लेना चाहिए। कोर्ट ने यह भी कहा कि यदि आवश्यक हो तो राज्य सरकार को कुछ सुधारों का सुझाव देना चाहिए। याचिका पर सुनवाई 20 जून तक के लिए स्थगित कर दी गई है।

एडवोकेट सॅविना क्रॅस्टो  ने मुंबई हाई कोर्ट में एक जनहित याचिका दायर की है। मामले की सुनवाई मंगलवार को मुख्य न्यायाधीश दीपांकर दत्ता और न्यायमूर्ति मकरंद कार्णिक की पीठ के समक्ष हुई। पिछली सुनवाई के दौरान यह बात सामने आई थी कि महाराष्ट्र सिटी टैक्सी एक्ट के तहत ऐप-आधारित टैक्सी सेवाएं प्रदान करने वाली कंपनियों के पास शहर में एक विशिष्ट ड्राइविंग लाइसेंस होना आवश्यक है।

उच्च न्यायालय के फैसले के बाद ओला और उबर जैसे मोबाइल ऐप पर आधारित बिना लाइसेंस वाली कंपनियां हरकत में आई है।  पिछली सुनवाई के बाद प्रदेश में ऐसी 29 कंपनियों से लाइसेंस के लिए आवेदन क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकरण को सौंपे गए हैं।  ओला और उबर सहित कुल 12 आवेदनों को प्राधिकरण द्वारा अस्थायी रूप से अनुमोदित किया गया है।

महाराष्ट्र सिटी टैक्सी एक्ट के अनुसार, उबर के पास इस ऐप के आधार पर टैक्सी सेवा कंपनियों के लिए शहर में काम करने का लाइसेंस नहीं था। इसके अलावा, राज्य सरकार ने पिछली सुनवाई में उच्च न्यायालय को बताया था कि कंपनी ने इसके लिए कभी आवेदन नहीं किया था। उच्च न्यायालय ने तब स्पष्ट किया था कि कंपनी केंद्र सरकार के मोटर वाहन दिशानिर्देशों के तहत सेवाएं प्रदान करने के लिए बाध्य थी, जब तक कि लाइसेंस के लिए फिर से आवेदन करने के बाद नए राज्य कानून के तहत इसे मंजूरी नहीं दी जाती। फिर भी, ये ऐप-आधारित टैक्सी सेवा प्रदाता बिना अनुमति के सेवाएं कैसे प्रदान कर सकते हैं?

हाईकोर्ट ने कंपनियों को 16 मार्च तक लाइसेंस के लिए आवेदन करने का निर्देश दिया था। साथ ही चेतावनी दी कि बिना लाइसेंस के सेवा बंद कर दी जाएगी।

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