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महाराष्ट्र के सरकारी दफ्तरों में सिर्फ मराठी भाषा में होगा काम!

राज्य सरकार का ये फैसला राज्य सरकार के मंत्रियों पर भी लागू होगा।

महाराष्ट्र के सरकारी दफ्तरों में सिर्फ मराठी भाषा में होगा काम!
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महाराष्ट्र सरकार ने राज्य में मराठी भाषा के इस्तेमाल को सरकारी कार्यों के लिए अनिवार्य कर दिया है। इसके साथ ही सरकार ने सरकरा कार्यों के लिए अंग्रेजी के इस्तेमाल पर भी रोक लगा दी है। महाराष्ट्र सरकार ने सरकारी कामकाज में मराठी को सख्ती से लागू करने का फैसला किया है। नियम न मानने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का प्रावधान रखा गया है। प्रदेश सरकार के मराठी भाषा विभाग की तरफ से इस संबंध में सर्कुलर जारी किया गया है।

नियुक्त होंगे मराठी भाषा दक्षता अधिकारी
नए नियम के हिसाब से मंत्रालय के साथ-साथ सभी सरकारी कार्यालयों में कामकाज के लिए मराठी भाषा के उपयोग का सख्ती से पालन करना होगा। मराठी भाषा में काम न करने वाले बाबुओं पर नजर रखने के लिए सरकार ने मनसे की शैली में ‘मराठी भाषा दक्षता अधिकारी’ की नियुक्ति करने का भी फैसला किया है।सरकारी योजनाओं की जानकारी जन सामान्य को देने और उनके बारे में दूरभाष पर चर्चा करते समय सभी संबंधित सरकारी अधिकारियों और कर्मचारियों के लिए मराठी भाषा का उपयोग करना अनिवार्य होगा। इसके साथ ही वरिष्ठ अधिकारियों को किसी सभा या बैठक में भाषण करते समय अपनी बात मराठी में रखना जरूरी होगा ।

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सख्त सजा का प्रावधान
जो अधिकारी या कर्मचारी सरकारी कामकाज की भाषा के रूप में मराठी का इस्तेमाल नहीं करेगा, उसके लिए सरकार ने सख्त सजा का प्रावधान किया है। ऐसे अधिकारियों और कर्मचारियों की एक प्रमोशन और एक वेतन वृद्धि रोक दी जाएगी। इसीलिए अब हर अधिकारी को फाइलों पर मराठी में ही टिप्पणी लिखनी होगी।

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मंत्रियों पर भी लागू होगा नियम
मंत्रालयों के विभिन्न विभागों में मंत्रियों और सचिवों जैसे वरिष्ठ स्तर पर लिखी जाने वाली टिप्पणियां और आदेश अनिवार्य रूप से मराठी भाषा में होने चाहिए। मंत्रियों और राज्य मंत्रियों से आग्रह किया गया है कि वे अपने पास आने वाली हर फाइल और प्रकरण को मराठी में प्रस्तुत करें।

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