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ट्रेड मार्क नियम उल्लंघन मामले में नेचुरल्स आइसक्रीम को मुंबई HC से राहत

वडोदरा के सनमन पटेल ने अदालत में दावा किया कि वह 1992 से ही ट्रेडमार्क (trade mark) 'नेचुरल आइसक्रीम' का इस्तेमाल कर रहे हैं।

ट्रेड मार्क नियम उल्लंघन मामले में नेचुरल्स आइसक्रीम को मुंबई HC से राहत
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लोकप्रिय आइसक्रीम ब्रांड 'नेचुरल्स' आइसक्रीम (naturals ice cream) को मुंबई हाईकोर्ट (Bombay high court) से बड़ी राहत मिली है। 'नेचुरल्स' नाम के उपयोग करने को लेकर गुजरात उच्च न्यायालय (gujrat high court) ने अगले आदेश रोक लगा लगाई थी।

नेचुरल्स आइसक्रीम के सर्वसर्वा रघुनंदन कामत ने गुजरात के वडोदरा के मंजलपुर में नेचुरल्स आइसक्रीम नाम की कंपनी के खिलाफ मुंबई हाई कोर्ट में याचिका दायर किया था। वडोदरा के सनमन पटेल ने अदालत में दावा किया कि वह 1992 से ही ट्रेडमार्क (trade mark) 'नेचुरल आइसक्रीम' का इस्तेमाल कर रहे हैं।

हालांकि, रघुनंदन कामत ने इससे पहले 1984 में ही नेचुरल्स नाम से एक ट्रेडमार्क पंजीकृत कराया था। कामत ने इस संबंध में सभी दस्तावेजी साक्ष्य अदालत में पेश किए। जिसके बाद, उच्च न्यायालय ने कामत को अंतरिम राहत देते हुए कहा कि ट्रेडमार्क नेचुरल्स के उपयोग पर पहली नजर में प्रतिबंध लगाने का उनका दावा उचित था।

साथ ही पटेल को किसी भी उत्पाद के व्यापार और बिक्री के लिए 'नेचुरल्स' नाम के इस्तेमाल पर अगले आदेश तक रोक लगाते हुए सुनवाई नौ सितंबर तक के लिए स्थगित कर दी है।

'नेचुरल' नाम का उपयोग करके ट्रेडमार्क कानूनों का उल्लंघन करने के एवज में कामत ने याचिका के जरिए 150 करोड़ रुपये का मुआवजा भी मांगा है। इस याचिका पर हाल ही में न्यायमूर्ति गौतम पटेल के समक्ष सुनवाई हुई थी।

कामत ने कहा कि वडोदरा स्थित आइसक्रीम कंपनी ने कारोबारियों और उनके ग्राहकों के बीच भ्रम पैदा करने के लिए कामत के ट्रेडमार्क नाम नेचुरल्स आइसक्रीम का इस्तेमाल किया। हालांकि, वडोदरा स्थित कंपनी के मालिक प्रतिवादी सनमन पटेल ने कामत के दावे का विरोध किया।

बता दें कि, आज नेचुरल्स आइसक्रीम सालाना लगभग 48 लाख किलोग्राम आइसक्रीम बेचती है और देश भर में इसकी 130 फ्रेंचाइजी हैं। वर्ष 2019-20 के लिए इनका सालाना टर्नओवर 312.7 करोड़ था।

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