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नवी मुंबई में समीर वानखेड़े के होटल-बार का लाइसेंस रद्द

NCB के पूर्व क्षेत्रीय निदेशक समीर वानखेड़े के सद्गुरु होटल एंड बार का लाइसेंस रद्द कर दिया गया है।

नवी मुंबई में समीर वानखेड़े के होटल-बार का लाइसेंस रद्द
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NCB के पूर्व क्षेत्रीय निदेशक समीर वानखेड़े ( Sameer Wankhede) के मालिकाना हकवाले सद्गुरु होटल एंड बार का लाइसेंस रद्द कर दिया गया है। समीर वानखेड़े के स्वामित्व वाला होटल और बार नवी मुंबई में है और मंगलवार को ठाणे के जिला कलेक्टर राजेश नार्वेकर ने लाइसेंस रद्द कर दिया।

मिली जानकारी के अनुसार समीर वानखेड़े ने जानबूझ कर झूठी जानकारी देकर और धोखाधड़ी कर इस लाइसेंस को    हासिल किया था। ठाणे आबकारी अधीक्षक और वानखेड़े के वकीलों की दलीलें सुनने के बाद, नार्वेकर ने होटल के लाइसेंस को रद्द करने के लिए छह पन्नों का आदेश जारी किया, जिसमें वाइन, स्प्रिट और शराब बेचने की अनुमति थी।जांच मे पाया गया की वानखेड़े ने 27 अक्टूबर 1997 को लाइसेंस प्राप्त किया था।

होटल एंड बार का लाइसेंस हासिल करने के लिए लाइसेंस आवेदन करनेवाले की उम्र 21 साल के उपर होनी चाहिए लेकिन जिस समय समीर वानखेडे ने होटल एंड बार के लाइसेंस के लिए आवेदन किया था उसे समय उनकी उम्र 21 साल से कम थी।   इसलिए उनका लाइसेंस रद्द कर दिया गया था। बार का लाइसेंस रद्द करने के लिए जिला कलेक्टर ने मद्य निषेध अधिनियम की धारा 54 का सहारा लिया।

एनसीपी के नवाब मलिक ने इस  मामले को  महानिदेशक, एनसीबी, सीवीसी और राज्य आबकारी आयुक्त के पास ले गए थे। मलिक ने दो मुद्दे उठाए थे। क्या अखिल भारतीय सेवा का कोई सदस्य अपना खुद का व्यवसाय चला सकता है और उस दिन नाबालिग होते हुए भी उसे लाइसेंस कैसे मिला?

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