जाति प्रमाण पत्र जारी करने और सत्यापन के लिए, महाराष्ट्र अधिनियम संख्या 23, 2001 और उसके अंतर्गत प्रक्रिया निर्धारित करने हेतु नियम तैयार किए गए हैं। इसमें हैदराबाद राजपत्र की प्रविष्टियों को ध्यान में रखते हुए, मराठा समुदाय के व्यक्तियों के लिए कुनबी, मराठा-कुनबी या कुनबी-मराठा जाति प्रमाण पत्र प्राप्त करने की प्रक्रिया को सुगम बनाने हेतु ग्राम स्तर पर समितियाँ गठित करने का निर्णय लिया गया है।(The process of issuing Kunbi caste certificate to the Maratha community will be simplified)
सरकारी आदेश जारी
इस संबंध में, सामाजिक न्याय और विशेष सहायता विभाग ने मंगलवार को सरकारी आदेश जारी किया।ग्राम स्तर पर गठित समिति में ग्राम राजस्व अधिकारी, ग्राम पंचायत अधिकारी, सहायक कृषि अधिकारी शामिल होंगे। यदि मराठा समुदाय के भूमि स्वामियों के साथ-साथ भूमिहीन, कृषि मजदूर या बटाई पर खेती करने वाले व्यक्तियों के पास कृषि भूमि के स्वामित्व का प्रमाण नहीं है, तो उन्हें 13 अक्टूबर 1967 से पहले के अपने निवास का प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना होगा।
संबंधी या रिश्तेदार के कुनबी जाति प्रमाण-पत्र का शपथ-पत्र
साथ ही, यदि उनके किसी संबंधी या रिश्तेदार ने कुनबी जाति प्रमाण-पत्र प्राप्त कर लिया है और आवेदक के संबंध में शपथ-पत्र दिया है, तो स्थानीय समिति आवश्यक जाँच करके रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी। सक्षम प्राधिकारी इस जाँच के आधार पर आवेदक को कुनबी जाति प्रमाण-पत्र प्रदान करने का निर्णय लेगा। इस संबंध में प्रक्रिया का उल्लेख सरकारी निर्णय में किया गया है।
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