आर्यन खान की जमानत अर्जी खारिज

मुंबई की स्पेशल एनडीपीएस कोर्ट ने आर्यन खान की जमानत याचिका खारिज की

आर्यन खान की जमानत अर्जी खारिज
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मुंबई की स्पेशल एनडीपीएस कोर्ट ने बॉलीवुड स्टार शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान के साथ-साथ अरबाज मर्चेंट और मुनमुन धमेचा की जमानत अर्जी खारिज कर दी।

पिछली सुनवाई के दौरान एनसीबी ने कोर्ट से कहा था कि आर्यन खान 20 साल की उम्र से ही ड्रग का सेवन कर रहा है। एनसीबी का कहना था कि आर्यन के इंटरनेशनल ड्रग पेडलर्स संग कनेक्शन हैं। शाहरुख खान के फैंस कोर्ट के बाहर जमा हो गए हैं और आर्यन खान के जमानत की मांग कर रहे हैं।

आर्यन खान (Aryan Khan Bail) की जमानत याचिका खारिज हो गई है। 14 अक्तूबर को सेशंस कोर्ट में जज ने वकीलों की दलीलें सुनने के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया था। 

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