10 जून को होनेवाले राज्यसभा चुनाव में राज्य की महाविकास आघाड़ी सरकार की मुसीबत और भी बढ़ सकती है। नवाब मलिक (NAWAB MALIK) और पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख(ANIL DESHMUKH) ने भी वोट डालने के लिए एक दिन की जमानत के लिए अदालत में आवेदन किया था, जिसे कोर्ट ने खारिज कर दिया है।
सेशन कोर्ट ने नहीं दी इजाजत
मुंबई सेशन कोर्ट ने दोनों नेताओं को वोट देने से मना कर दिया है। सत्र न्यायालय ने दोनों नेताओं की याचिका खारिज कर दी है। इसलिए 10 जून को होने वाले राज्यसभा चुनाव में अनिल देशमुख और नवाब मलिक वोट नहीं डाल पाएंगे। मुंबई सत्र न्यायालय की विशेष पीएमएलए अदालत में नवाब मलिक और अनिल देशमुख की अर्जी पर कल विशेष मैराथन सुनवाई हुई।
नवाब मलिक के वकील एड. अमित देसाई और अनिल देशमुख के वकील एड. अबाद पोंडा के दोनों वकील अपने मुवक्किलों को वोट दिलाने के लिए कड़ी मेहनत कर रहे थे।
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