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‘पीएम नरेंद्र मोदी’ फिल्म को कोर्ट से राहत नहीं

चुनाव आय़ोग के फिल्म के रिलीज पर पाबंदी लगाने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने भई इस फिल्म की पाबंदी को जारी रखा है।

‘पीएम नरेंद्र मोदी’ फिल्म को कोर्ट से राहत नहीं
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'पीएम नरेंद्र मोदी' फिल्म के प्रदर्शन पर कोर्ट ने किसी भी तरह की राहत नहीं दी है। कोर्ट ने फिल्म से फइल्हा पाबंदी हटाने पर मना कर दिया है। चुनाव आय़ोग के फिल्म के रिलीज पर पाबंदी लगाने के बाद  सुप्रीम कोर्ट ने भई इस फिल्म की पाबंदी को जारी रखा है। कोर्ट ने कहा है की चुनाव खत्म होने तक फिल्म को रिलीज नहीं किया जा सकता है।  चुनाव आयोग का मानना है की इस फिल्म से एक खास पार्टी को  फायदा होगा और उसका चुनाव पर असर पड़ेगा, जिसे देखते हुए चुनाव आयोग ने इस फिल्म को चुनाव तक रिलीज होने से रोक दिया।  

सेंसर प्रमाणपत्र महत्वपूर्ण नहीं 

चुनाव आयोग ने 19 मई तक चुनाव खत्म होने तक 'पीएम नरेंद्र मोदी' के चुनाव पर रोक लगाने का फैसला किया है। सुप्रीम कोर्ट में फिल्म निर्माताओं ने इसके खिलाफ दरवाजा खटखटाया था। सुनवाई के दौरान, फिल्म के प्रदर्शन पर प्रतिबंध का मतलब था कि अभिव्यक्ति स्वतंत्रता का उल्लंघन था। याचिका ने यह कहते हुए याचिका खारिज कर दी कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा की चुनाव आयोग का मामना है की इस फिल्म से चुनाव माहौल में एक पार्टी को  फायदा होगा लिहाजा फिल्म पर रिलीज पर चुनाव तक रोक लगा दिया।  

आयोग की रिपोर्ट

इस बीच, चुनाव आयोग ने इसके खिलाफ अदालत को 20 पन्ने की रिपोर्ट सौंपी थी। इसके अलावा, चुनाव आयोग ने कहा था कि बहुत सारे विपक्षी दलों ने भी इसका विरोध किया था इसके साथ ही रिपोर्ट में कहा गया है की कि भले ही इसमें किसी भी नेता का नाम नहीं है, लेकिन चेहरे के कारण उनकी पहचान करना संभव है।

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