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बाइक पर पीछे बैठे व्यक्ति के लिए भी हेलमेट अनिवार्य

हेलमेट ना पहनने पर 500 रुपये जुर्माना या फिर 3 महिने की सज़ा

बाइक पर पीछे बैठे व्यक्ति के लिए भी हेलमेट अनिवार्य
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बाइक के पीछे बैठने वाले किसी भी व्यक्ति के लिए अब हेलमेट अनिवार्य कर दिया गया है। मुंबई ट्रैफिक पुलिस ने आज ये आदेश जारी किए हैं।  पुलिस ने आदेश में कहा है कि 15 दिन में कार्रवाई की जाएगी। मोटरसाइकिल चलाते समय पीछे की सीट पर बैठा व्यक्ति अगर  हेलमेट नही पहनता है तो 500 रुपये का जुर्माना और तीन महीने की सज़ा का भी प्रावधान इस आदेश में दिया गया है। 

मुंबई ट्रैफिक पुलिस ने एक आदेश जारी किया है। इसका मतलब यह हुआ कि चालक और पीछे बैठे व्यक्ति को भी अगले एक पखवाड़े तक हेलमेट पहनना अनिवार्य होगा। अगले एक पखवाड़े में फैसला लागू कर दिया जाएगा। जो भी इन नियमों का पालन नहीं करेगा उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।  विशेष रूप से तीन महीने के लिए चालक का लाइसेंस रद्द कर दिया जाएगा। इसलिए 15 दिन बाद मुंबई मे बाईक की पीछे सीट पर बैठनेवालो को हेलमेट पहनना जरुरी होगा। 

मुंबई ट्रैफिक पुलिस ने 6 अप्रैल से शुरू हो रहे एक विशेष अभियान के तहत बिना हेलमेट के दोपहिया वाहन चलाने वाले 2,446 लोगों के लाइसेंस को निलंबित करने के लिए क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय को एक प्रस्ताव भेजा है।पुलिस ने 1,947 दोपहिया वाहनों को हेलमेट पहनने का महत्व बताया है। साथ ही ट्रैफिक पुलिस ने सड़क सुरक्षा के लिए कुछ कदम उठाए हैं।

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