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आखिरकार वकीलों को ट्रेन से यात्रा करने की अनुमति दी गई


आखिरकार वकीलों को ट्रेन से यात्रा करने की अनुमति दी गई
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कोरोना (Corona virus) के दौरान आवश्यक सेवा के कर्मचारियों के लिए लोकल ट्रेन (Local train) शुरू की गई है।  यह सेवा केवल कुछ कर्मचारियों के लिए आवश्यक सेवा में शुरू की गई थी।  बैंकों,(bank)  वकीलों (Lawyers) और पत्रकारों(journalist)  को इस समय लोकल ट्रेन से यात्रा करने की अनुमति नहीं थी।  लेकिन अब उच्च न्यायालय ने मंगलवार को रेलवे प्रशासन को निर्देश दिया कि वह वकीलों को इन उपनगरीय ट्रेनों में यात्रा करने की अनुमति दे।

प्रायोगिक आधार पर इजाजत

अदालत ने स्पष्ट किया है कि अनुमति 18 सितंबर से 7 अक्टूबर तक 14 दिनों के लिए प्रायोगिक आधार पर उच्च न्यायालय में सुनवाई के लिए उपस्थित होने वाले वकीलों तक सीमित है।  मुख्य न्यायाधीश दीपांकर दत्ता और न्यायमूर्ति गिरीश कुलकर्णी की पीठ ने यह भी कहा कि यदि प्रयोग सफल रहा तो निचली अदालत के वकीलों को भी स्थानीय स्तर पर यात्रा करने की अनुमति दी जाएगी।


रेलवे प्रशासन की ओर से राज्य के महाधिवक्ता आशुतोष कुंभकोनी और अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल अनिल सिंह ने अदालत को बताया कि क्षेत्र में भीड़ नहीं होने पर ही वकीलों को यात्रा की अनुमति दी जाएगी।  उनके बयान को स्वीकार करते हुए, अदालत ने सुनवाई के लिए उपस्थित वकीलों को स्थानीय यात्रा की अनुमति देने का आदेश दिया।

अदालत ने कहा कि उच्च न्यायालय प्रशासन सुनवाई के लिए आने वाले वकीलों को प्रमाणित करेगा और सुनवाई के दिन उन्हें लोकल ट्रेन के लिए पास या टिकट प्रदान करेगा।


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