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सड़को पर वाहनों को दो दिन से ज्यादा छोड़ा तो पड़ेगा भारी !

बीएमसी दो दिनों से ज्यादा खड़ी वाहनों को जब्त कर लेगी। जिसके बाद आपको अपनी गाड़ी छूड़ाने के लिए मोटा जुर्माना भरना होगा।

सड़को पर वाहनों को दो दिन से ज्यादा छोड़ा तो पड़ेगा भारी !
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सड़कों पर अपने वाहन को दो दिनों से अधिक के लिए छोड़ना आपको बहुत महंगा पड़ सकता है । बीएमसी ने छोड़े गए वाहनों के लिए एक निती तैयार की है। जिसके अनुसार बीएमसी दो दिनों से ज्यादा खड़ी वाहनों को जब्त कर लेगी। जिसके बाद आपको अपनी गाड़ी छूड़ाने के लिए मोटा जुर्माना भरना होगा।

30 दिनों के बाद हो जाएगी गाड़ी निलाम
अगर आपने बीएमसी के गाड़ी उठाने के बाद 30 दिनों के भीतर अपनी गाड़ी नही छूड़वाई तो 30 दिन के बाद बीएमसी आपके गाड़ी को निलाम कर देगी। दोपहिया और चार पहिया वाहनों के लिए 30 दिन की जुर्माना राशि 10,000 और 15,000 है।


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नई टोल वैन आई, कार्रवाई जल्द होगी शुरु

सार्वजनिक स्थानों के साथ साथ रस्ते, फुटपाथ पर वाहन छोड़ने के कारण यातायात की समस्याएं पैदा हो जाती है। जिसके कारण ऐसे वाहनों को बीएमसी की ओर से अब उठाया जाएगा , जिसके कारण यातायात की समस्या उत्पन्न ना हो सके। इसके पहले गाड़ियों को उठाने के लिए टोईंग वैन की सुविधा पूर्वी उपनगरों और पश्चिम उपनगरों और शहर में थी ,लिहाजा वाहनों को टोल करने की संख्या सिमित थी, लेकिन अब सभी 7 परिमंडल में इस टोइंग वैन को दिया जाएगा, जिससे टोईंग की सुविधा और भी आसान हो सके।

क्या होगी प्रक्रिया

बीएमसी के नियमों के अनुसार बीएमसी पहले इन वाहनों पर नोटिस संलग्न करेगा। अगर वाहन को दो दिनों के भीतर नहीं हटाया जाता है तो बीएमसी उस गाड़ी को टोल कर लेगी और अगर 30 दिन के भीतर उस गाड़ी को नहीं छूड़ाया गया तो गाड़ी की नीलामी कर दी जाएगी।


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कहां करे शिकायत दर्ज

अगर आप किसी भी तरह का कोई भी वाहन सड़क पर छूटा हुआ देखते है तो इसकी जानकारी आप संबंधित वार्ड कार्यालय या 1916 के टेलीफोन नंबर पर एक शिकायत दर्ज कर सकते हैं। इसके अलावा, आप अपनी शिकायत बीएमसी वेबसाइट www.mcgm.gov.inया portal.mcgm.gov.in पर भेज सकते हैं।

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